हरदोई : पालीथिन के उपयोग पर प्रशासन का कडा रुख, कहा अर्थदण्ड सहित करें कठोर कार्रवाई •••

०३ नवंबर, २०१८

हरदोई।जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा- कचरा अधिनियम 2000 के अन्तर्गत प्लास्टिक, केरी बैगों, एक बार उपयोग के पश्चात निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टेबलरों के अन्य उपयोग, विनिर्माण , विक्रय, वितरण, भण्डारण परिवहन, आयात या निर्यात को प्रतिषिद्व किया गया है।
उन्होने कहा है कि अधिसूचना प्रभावी होने व निरन्तर नगरीय निकायों द्वारा छापेमारी की कार्यवाही के बाद भी निकायों में प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पूर्णयता प्रतिबन्ध नही है जिससे जगह-जगह कूड़े के ढ़ेरो, नाले व नालियों में प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री पायी जा रही है और यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।
  जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रतिबन्धित प्लास्टिक सामग्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने हेतु नगर पालिका परिषद क्षेत्र में नगर मजिस्ट्रेट , क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद हरदोई की समिति एवं शेष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों हेतु संबंधित परगना मजिस्टेट, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पालिकाओं की समिति का गठन किया गया है।
श्री खरे ने गठित समितियों को निर्देश दिये है कि प्रतिदिन अपने क्षेत्र के नगरीय निकायों में औचक छापेमारी करते हुए दी गयी व्यवस्थानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने, प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने हेतु कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा प्रतिदिन मारे गये छापे में जब्त पांलीथिन, अधिरोपित अर्थ दण्ड तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर फोटो सहित उपलब्ध करायें।

रिपोर्ट :  संतोष कुमार





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