इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण की आरोपी महिला की 4 साल की सजा को निलंबित रखते हुए मंजूर की जमानत याचिका

-अपहरण की दोषी को मिली जमानत  

- चार साल की सजा निलंबित 

- विधि संवाददाता प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश - प्राप्त सूचना के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ के पिलखुआ थाना अंतर्गत अपहरण, व नाबालिग से सामूहिक दुराचार के  मामले में अपहरण की दोषी  महिला भूरी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
 कोर्ट ने कहा है कि अपीलार्थी को निजी मुचलके और दो प्रतिभूमियों के साथ रिहा किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने भूरी की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने चार साल की सजा निलंबित रखने का आदेश दिया।
 याची के अधिवक्ता बी डी निषाद का कहना था  कि पीड़िता के बयान में विरोधाभास है। प्राथमिकी में  पीड़िता की उम्र 16 साल बताई गई  है किन्तु मेडिकल जांच  रिपोर्ट में 17 वर्ष पाई गई है। जो 18 भी हो सकती है। दुराचार  की पुष्टि नहीं हुई है। साक्ष्यों की अनदेखी की गई है।
सूचना- डॉ रामेश्वर दयाल तुरैहा 

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