यूपी हरदोई : जनपद मे धारा 144 लागू, 05 सितंबर तक एक स्थान पर 05 से ज्यादा लोग दिखे तो होगी कार्यवाही - अपर जिलाधिकारी
20 अगस्त, 2018
हरदोई : अपर जिलाधिकारी विमल कुमार अग्रवाल ने कि सावन माह यानि 22 अगस्त को बकरीद, 26 अगस्त को रक्षाबंधन एवं 03 सितम्बर 2018 को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जायेगा और इस अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी किये जाने की आशंका से इन्कार नही किया जा सकता है जिससे शान्ति भंग होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 19 अगस्त से 05 सितम्बर 2018 तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है
श्री अग्रवाल ने कहा है कि धारा 144 लागू होने के दौरान कोई भी व्यक्ति लाठी, डण्डा, तलवार, भाला, बन्दूक,पिस्तौल, रिवाल्वर एवं रायफल आदि लेकर नही चलेगा तथा एक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नही होगें तथा बिना अनुमति के किसी प्रकार का जूलूस आदि नही निकाला जायेगा। उन्होने कहा है कि धारा 144 का उल्लघंन करने वालों पर धारा 188 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
रिपोर्टर « आशीष सिंह, हरदोई

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